Last Updated: Friday, April 12, 2013, 23:18
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने कहा कि आरोपी को अगर कोई समस्या है तब वे तिहाड़ जेल मजिस्ट्रेट के पास सीधे जा सकते हैं।
अदालत का यह निर्देश तब आया जब आरोपियों के वकील ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारी जानबूझ कर उन्हें यहां की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी सीडी नहीं प्रदान कर रहे हैं।
आरोपी विनय शर्मा और अक्षय सिंह के वकील ए पी सिंह ने अदालत से अनुमति मांगी कि उन्हें तिहाड़ जेल जाने की अनुमति दी जाए ताकि वे अपने मुव्वकिल की सुरक्षा व्यवस्था को देख सके।
दोनों आरोपियों के वकील ने अपने आवेदन में कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और आरोपियों को तिहाड़ जेल से रोहिणी जेल में स्थानांतरित करने का विषय भी अदालत के समक्ष लंबित है।
उन्होंने दावा किया कि जेल अधिकारी जानबूझकर उन्हें जेल की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी सीडी नहीं प्रदान कर रहे हैं, साथ ही उन्हें उस दिन की भी रिकाडि’ग नहीं दी जा रही है जिस दिन कथित तौर पर कैदियों ने आरोपी विनय की पिटायी की थी।
अदालत ने हालांकि दोनों आरोपियों के वकील को इसकी अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा कि ‘यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप संबंधित अदालत (तिहाड़ जेल में) से सम्पर्क कर सकते हैं।’
न्यायाधीश ने यह भी कहा, ‘अगर आरोपियों को जेल में कोई समस्या है तब वे सीधे याचिका दायर कर सकते हैं, जो जेल के मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए होगा।’ (एजेंसी)
First Published: Friday, April 12, 2013, 23:18