Last Updated: Wednesday, May 15, 2013, 23:51
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पंजीकरण और बीमा के बगैर स्थानीय यातायात वाहन जुगाड़ को सड़कों पर चलने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि ये वाहन जनता की सुरक्षा के लिए ‘खतरनाक’ हैं। न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला की पीठ ने कहा कि जुगाड़ कानून के तहत मोटर वाहन है और इसे बिना पंजीकरण के सड़कों पर चलने देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
पीठ ने कहा कि जुगाड़ इस अधिनियम की धारा 2 (28) के तहत मोटर वाहन की परिभाषा में आता है और वैधानिक अधिकारी कानून लागू करने के अपने कर्तव्य से नहीं बच सकते। पीठ ने कहा कि वैधानिक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जुगाड़ अधिनियम की जरूरतों को पूरा किये बगैर सड़क पर नहीं चलें। यह जनता की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं क्योंकि इनके कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। जुगाड़ का बीमा नहीं होता और इसके मालिकों के पास सामान्यत: पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा देने की वित्तीय क्षमता नहीं होती। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 15, 2013, 23:51