Last Updated: Wednesday, May 15, 2013, 23:51
उच्चतम न्यायालय ने पंजीकरण और बीमा के बगैर स्थानीय यातायात वाहन जुगाड़ को सड़कों पर चलने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि ये वाहन जनता की सुरक्षा के लिए ‘खतरनाक’ हैं।
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