Last Updated: Friday, January 13, 2012, 16:26
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या कोई राज्य नागरिकों के वाक एवं अभिव्यक्ति के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। साथ ही अदालत ने तमिलनाडु को ‘डैम 999’ पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का जवाब देने को कहा है। फिल्म मुल्लापेरियार बांध गतिरोध पर आधारित है।
न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली और जे.एस. खेहर की पीठ ने तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता गुरुकृष्ण कुमार से कहा कि भारत में एक संविधान है जिससे सभी राज्य बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य खुद के लिए अलग संविधान का दावा नहीं कर सकते।
पीठ ने कहा, ‘बताइए कि आप किस तरह फिल्म को दिखाए जाने से रोक सकते हैं जब इसे सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल गई हो। विश्वासभंजन और कानून-व्यवस्था जैसे कारणों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह मैदान नहीं है।’ इसने कहा, ‘अनुच्छेद 19 एक ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यवस्था है। यह संवैधानिक अधिकार है। यह बात समझ में आती है कि अश्लीलता या सांस्कृतिक भावनाओं या धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाली बात हो। अन्यथा हम फिल्म का प्रदर्शन कैसे रोक सकते हैं ?’
(एजेंसी)
First Published: Friday, January 13, 2012, 21:56