Last Updated: Monday, January 28, 2013, 15:26

ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : ताज कॉरिडोर केस में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 करोड़ रुपये के ताज कोरिडोर घोटाला मामले में बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ बिना राज्यपाल की अनुमति के मुकदमा चलाए जाने संबंधी याचिका पर सोमवार को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी किया।
ताज कॉरिडोर मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मायावती से पूछा कि इस मामले को लेकर केस क्यों ने चलाया जाए। शीर्ष कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि बिना गवर्नर की इजाजत के ही इस मामले में केस क्यों न चले। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती, केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने राज्यपाल की अनुमति के बिना ताज कोरिडोर घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा है।
न्यायाधीश एचएल दत्तू तथा न्यायाधीश रंजन गोगोई की खंडपीठ ने कहा कि हम इस मामले का अध्ययन करेंगे। न्यायालय ने इसके साथ ही बसपा प्रमुख को राहत प्रदान करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर केंद्र, सीबीआई तथा उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किए। पीठ ने मायावती के पूर्व कैबिनेट सहयोगी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में जवाब मांगा।
पीठ पांच नवंबर 2012 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में कहा गया है कि इन लोगों के खिलाफ राज्यपाल की अनुमति के बिना मुकदमा चलाया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता के के. वेणुगोपाल ने कहा कि यह चौथी बार है जब इस प्रकार का विवाद खड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय ने ताज कोरिडोर मामले में बसपा सुप्रीमो के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग करते हुए दायर की गई कई याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनमें कोई दम नहीं है।
उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने जून 2007 को इस संबंध में विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को बरकरार रखा था जिसमें इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल टीवी राजेश्वर की अनुमति नहीं होने के कारण मायावती और सिद्दीकी के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।
गौरतलब है कि वर्ष 2002 में मायावती ने ताज महल के समीप के इलाकों के सौंदर्यीकरण के लिए कोरिडोर परियोजना शुरू की थी। एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ताज कोरिडोर परियोजना में कथित घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था।
First Published: Monday, January 28, 2013, 12:51