निलंबन से जुड़े नियमों में हो बदलाव: IAS अफसर संघ

निलंबन से जुड़े नियमों में हो बदलाव: IAS अफसर संघ

नई दिल्ली : करीब 4,700 सदस्यों वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी संघ ने मांग की है कि आईएएस अधिकारियों के निलंबन से जुड़े नियमों में बदलाव किए जाएं। संघ ने यह सुझाव भी दिया है कि राज्य सरकार द्वारा किसी आईएएस अधिकारी को निलंबित करने के लिए पहले केंद्र की अनुमति को जरूरी बना दिया जाए।

उत्तर प्रदेश कैडर की 2010 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किए जाने की हालिया घटना की पृष्ठभूमि में आईएएस अधिकारी संघ ने यह मांग की है। नागपाल ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में रेत खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी।

संघ के सचिव संजय आर भूस रेड्डी ने यहां बताया कि अखिल भारतीय सेवाओं, खासकर अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासनिक एवं अपीलीय नियम, 1969), के बाबत सभी नियमों पर फिर से विचार किया जाए। राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम कर रहे आईएएस अधिकारियों को निलंबित करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी बना दी जाए।

रेड्डी ने सिफारिश की कि निलंबन से पहले अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जरूर दिया जाए और उससे तय समय के भीतर स्पष्टीकरण मांगा जाए। उन्होंने कहा कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में आईएएस अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब के अध्ययन के बाद ही निलंबन पर फैसला किया जाए। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, August 7, 2013, 23:07

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