नूपुर तलवार की जमानत अर्जी खारिज

नूपुर तलवार की जमानत अर्जी खारिज


इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि और हेमराज हत्याकांड में मुकदमे का सामना कर रहीं नूपुर तलवार को झटका देते हुए गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी की एकल पीठ ने नूपुर की अर्जी को खारिज कर दिया, जो इस महीने की शुरूआत में गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जमानत अर्जी रद्द किए जाने के बाद हाईकोर्ट गईं थीं।

गाजियाबाद की अदालत ने मामले में आरुषि के माता-पिता नूपुर और राजेश तलवार के खिलाफ प्रथमदृष्टया साक्ष्य होने की बात करते हुए उनके खिलाफ हत्या तथा सबूतों को नष्ट करने के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने दो मई को नूपुर तलवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उनके वकील अमित श्रीवास्तव ने दलीलें पेश करते हुए दावा किया कि नूपुर और उनके पति राजेश को सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दी है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, May 31, 2012, 17:16

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