पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बिल 22 को

पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बिल 22 को

नई दिल्ली : सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति.जनजाति के लोगों को आरक्षण के मामले में गुरुवार को संसद में हंगामे के बाद अंतत: सरकार ने एक संविधान संशोधन विधेयक लाने की सदस्यों की मांग को स्वीकार कर लिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी ने राज्यसभा में सूचित किया कि इस संबंध में 21 अगस्त को सर्वदलीय बैठक के बाद एक विधेयक 22 अगस्त को लाया जाएगा। सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।

नारायणसामी ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री इस महीने की 21 तारीख को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाएंगे। 22 अगस्त को सरकार सदन में विधेयक ला सकेगी।

इससे पहले सुबह इस मुद्दे पर हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित होने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बसपा अध्यक्ष मायावती समेत अन्य सदस्यों से इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जिसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधेयक लाने की घोषणा की गई। लोकसभा में आज पूर्वाहन 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सपा और बसपा के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे और सरकारी विभागों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन करने की मांग करने लगे।

अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि इस संबंध में उन्हें कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस मिला है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस पर नियम 193 के तहत चर्चा कराई जा सकती है। स्पीकर ने कहा कि इस संबंध में 193 के तहत नोटिस दिया जाए, जिस पर चर्चा कराई जा सकती है।

लोकसभा में सपा के शैलेंद्र कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अदालतों से लेकर अनेक सरकारी महकमों में पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस विषय पर जवाब चाहते हैं। (एजेंसी)

First Published: Thursday, August 9, 2012, 18:08

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