Last Updated: Friday, January 13, 2012, 14:16
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने फेसबुक, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट समेत अन्य कई विदेशी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अश्लील, आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री को लेकर कई साइटों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में रिपोर्ट के साथ साथ इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। सरकार की लिखित अनुमति मिलने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने इन साइटों को समन जारी किया है। आईपीसी की धारा 153 ए और बी के तहत इन साइटों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब पटियाला हाउस कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
बीती सुनवाई के दौरान फेस बुक, गूगल, याहू सहित करीब 21 सोशल नेटवर्किग साइटों के प्रतिनिधियों को समन जारी करते हुए केंद्र सरकार को इनके खिलाफ उचित कार्रवाई कर 13 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था ये साइटें अश्लील सामग्री बेचने व सार्वजनिक प्रदर्शन करने में लिप्त हैं।
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और फेसबुक को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इंटरनेट पर अपने वेब पेज से आपत्तिजनक सामग्री नहीं हटाए तो अदालत उन्हें रोकने का आदेश दे सकती है। यह टिप्पणी गूगल इंडिया और फेसबुक की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैट ने की।
हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में सोशल नेटवर्किंग साइट्स से कहा कि अगर आपने आपत्तिजनक सामग्री को जांचने और उसे हटाने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया तो चीन की तरह यहां भी ऐसी वेब साइट्स को अदालत ब्लॉक करा सकती है। इससे पहले गूगल इंडिया और फेसबुक की ओर से उनके वकीलों ने दलीलें पेश की। हाईकोर्ट ने बुधवार को फेसबुक और गूगल इंडिया की अर्जी पर पुलिस को नोटिस जारी किया था और निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए थे।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, January 14, 2012, 13:25