‘भूमि अधिग्रहण आकस्मिक नहीं हो सकता’ - Zee News हिंदी

‘भूमि अधिग्रहण आकस्मिक नहीं हो सकता’



नई दिल्ली : सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि आकस्मिक तौर पर सरकार ‘आपात उपबंध’ को लागू करके निजी संपत्तियों को अधिग्रहित नहीं कर सकती जब तक कि इसकी कोई वास्तविक वजह नहीं हो। न्यायालय ने कहा कि अगर वास्तविक जरूरत नहीं है तो आपात प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता।

 

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय ने कहा कि अगर सरकार जमीन मालिकों की बात निष्पक्ष ढंग से सुनने में नाकाम रहती है और बिना उचित कारण के आपात धारा लागू करती है तो यह संविधान द्वारा नागरिकों को मुहैया कराए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

 

न्यायमूर्ति सिंघवी ने अपने आदेश में कहा कि इस बात पर जोर दिए जाने की जरूरत है कि सरकार जन उद्देश्य के लिए निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन यह याद रखना होगा कि अनिवार्य रूप से संपत्ति का अधिग्रहण किसी व्यक्ति के लिए गंभीर मामला है और यह उसे उसकी संपत्ति से बेदखल करना भी है।

(एजेंसी)

First Published: Thursday, January 5, 2012, 22:30

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