Last Updated: Thursday, January 5, 2012, 17:00
सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि आकस्मिक तौर पर सरकार ‘आपात उपबंध’ को लागू करके निजी संपत्तियों को अधिग्रहित नहीं कर सकती जब तक कि इसकी कोई वास्तविक वजह नहीं हो।
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