Last Updated: Monday, May 14, 2012, 14:27
नई दिल्ली : सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें बोली प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा करने और घूस लेने के दोषी किसी सरकारी सेवक को छह महीने से पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सदन में पब्लिक प्रोक्युरमेंट (सार्वजनिक खरीद) विधेयक 2012 पेश किया जिसका उद्देश्य पचास लाख रूपये तक के सरकारी ठेके देने का नियमन करना है ताकि पारदर्शिता, शुचिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। विधेयक का उद्देश्य लोक खरीद को शासित करने वाले बुनियादी नियमों को संहिताबद्ध करना और संबंधित अधिकारियों से इन नियमों के पालन की अपेक्षा करना है।
साथ ही खरीद प्रक्रिया के दौरान पालन किये जाने वाले साधारण सिद्धांतों और खरीद के उपयोग के लिए शर्तो तथा विभिन्न पद्धतियों के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया को तय करना है। विधेयक में व्यापक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक केन्द्रीय लोक खरीद पोर्टल की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, May 14, 2012, 19:57