Last Updated: Friday, February 24, 2012, 09:54
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 से 2006 के दौरान हुए कथित 22 फर्जी मुठभेड़ों की जांच पर निगरानी रखने वाले प्राधिकरण प्रमुख के लिए गुजरात सरकार द्वारा की गई अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के.आर. व्यास की नियुक्ति को शुक्रवार को रद्द कर दिया। गुजरात सरकार ने गुरुवार को अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के.आर. व्यास को निगरानी प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एम.बी. शाह ने प्राधिकरण का नेतृत्व स्वयं करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आफताब आलम ने बिना न्यायालय को सूचना दिए नियुक्ति करने पर गुजरात सरकार से सवाल जवाब किया। न्यायमूर्ति ने कहा कि न्यायाधीश व्यास की नियुक्ति को रद्द करने का मतलब उनके निष्ठा पर सवाल उठाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद याचिकाकर्ता बी.जी. वर्गीज एवं गीतकार जावेद अख्तर और गुजरात सरकार से प्राधिकरण के प्रमुख के लिए नाम का सुझाव देने को कहा।
इस पर जावेद अख्तर के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी का नाम प्रस्तावित किया। जबकि गुजरात सरकार के अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कुछ समय की मांग की। मामले की अगली सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, February 24, 2012, 19:01