Last Updated: Wednesday, February 29, 2012, 07:26
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें राज्य निर्वाचन आयोग की उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके जरिए दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीटें रिजर्व की गई थीं।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और राजीव शकधर ने अधिसूचना के विरोध में दिल्ली नगर निगम के पाषर्दों द्वारा दायर की गई 12 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, ‘हमें इन याचिकाओं में कोई पात्रता नहीं मिली, इन्हें खारिज किया जाता है।’
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने निर्वाचन आयोग को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने संबंधी अधिसूचना जारी करने का जो अधिकार दिया था, उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं था।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 29, 2012, 12:56