Last Updated: Wednesday, February 29, 2012, 07:26
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें राज्य निर्वाचन आयोग की उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके जरिए दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीटें रिजर्व की गई थीं।