Last Updated: Monday, February 11, 2013, 23:57

नई दिल्ली : योग गुरु रामदेव को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके पंतजलि योगपीठ न्यास के 11 खातों को मुक्त करने का आदेश दिया है। इन खातों को आयकर विभाग की ओर से जब्त किया गया था।
न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद और न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर की पीठ ने कहा, ‘‘बैंक खातों की जब्ती के आदेश को हटाने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता को 15 मार्च से पहले 2.1 करोड़ रुपये (आयकर विभाग को) का भुगतान करना है।’’ पंतजलि योगपीठ की याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने आयकर आयुक्त (अपील) को यह भी आदेश दिया कि वह 31 मार्च तक अपनी अपील को लेकर फैसला करें।
इसी साल 14 जनवरी को आयकर विभाग ने पतंजलि योगपीठ के 11 खातों को जब्त कर दिया था। यह कार्रवाई कथित तौर पर बकाया कर 34.68 करोड़ में से 75 लाख रुपये की पहली किस्त अदा नहीं किए जाने के कारण की गई थी। (एजेंसी)
First Published: Monday, February 11, 2013, 23:57