Last Updated: Monday, September 2, 2013, 22:55
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को यह कहते हुए पूर्व रक्षा सचिव शशि कांत शर्मा को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) पद पर नियुक्त किए जाने को सही ठहराया कि सरकार ने अपने अधिकारों के दायरे में रहते हुए काम किया है कि और महज ‘आशंकाओं’ के आधार पर फैसले लेने की प्रक्रिया को ‘आउटसोर्स’ नहीं किया जा सकता।