‘रेप मामले में 500 रुपये का जुर्माना बहुत कम’

‘रेप मामले में 500 रुपये का जुर्माना बहुत कम’

भोपाल : मानवाधिकार आयोग ने बलात्कार के एक गंभीर मामले में हुए मानवाधिकार हनन के लिए डीआईजी छतरपुर रेंज द्वारा बमीठा के तत्कालीन थाना प्रभारी डीएन राज पर लगाए गए पांच सौ रुपए के जुर्माने को बहुत कम बताते हुए उनको कठोर दंड दिये जाने की अनुशंसा की है।

आयोग ने शासन से कहा है कि आवेदिका के मानवाधिकार हनन के लिए निरीक्षक डी एन राज को जिम्मेदार ठहराते हुए उनपर जुर्माना लगाने की जगह विभागीय कार्यवाही कर कठोरतम दंड दिया जाए। साथ ही उसने निर्देश दिया है कि आवेदिका को अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में पचास हजार रुपए दिए जाएं।

अनुशंसा में यह भी कहा गया है कि शासन चाहे तो यह राशि निरीक्षक डी एन राज से वसूल सकता है। अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन दो माह में आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। छतरपुर जिले की निवासी आवेदिका ने आयोग को शिकायत की थी कि शंकर और अजुद्धी पटेल ने बंदूक के दम पर उसे बरद्वाहा और कोडन गांव के हार ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। जब उसका पति रिपोर्ट लिखाने बमीठा थाने गया तो केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर उसे भगा दिया। बाद में आरोपियों के चंगुल से पुलिस ने उसे मुक्त तो करा दिया लेकिन अन्य कोई कार्यवाही नहीं की।

आयोग ने छतरपुर पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन मांगा। पुलिस अधीक्षक ने शिकायत को सही पाया और बमीठा के थाना प्रभारी डी एन राज को लापरवाही के लिए छतरपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया। (एजेंसी)

First Published: Friday, February 1, 2013, 11:56

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