लोकायुक्त: बैकफुट पर मोदी, SC में अर्जी खारिज

लोकायुक्त: बैकफुट पर मोदी, SC में अर्जी खारिज

ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली : गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में गुजरात सरकार की ओर से दाखिल एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भी भूमिका होनी चाहिए। कर्नाटक में ऐसी व्यवस्था है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया था। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल ने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी थी। उन्होंने जस्टिस एआर मेहता को लोकायुक्त नियुक्त किया था। गुजरात सरकार का कहना था कि राज्य सरकार की सहमति के बिना लोकायुक्त की नियुक्ति असंवैधानिक है। सरकार ने इसे गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार की याचिका खारिज कर दी और राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया।

गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। मोदी सरकार ने पुनर्समीक्षा याचिका दाखिल की लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे भी खारिज कर दिया। इसके बाद मोदी सरकार के पास आखिरी दांव क्यूरिटीव पिटीशन का बचा था। उसे भी कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया।

First Published: Thursday, July 18, 2013, 23:14

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