सारदा: केंद्र, प.बंगाल को CBI जांच पर नोटिस

सारदा: केंद्र, प.बंगाल को CBI जांच पर नोटिस

सारदा: केंद्र, प.बंगाल को CBI जांच पर नोटिसनई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की पीठ ने देश में चिटफंड योजनाओं के नियमन के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी को अधिक ताकत देने के लिए दायर याचिकाओं को लेकर भी दूसरी राज्य सरकारों और केंद्र को नोटिस दिया।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रीतम कुमार सिंह रे तथा सुब्रत चटर्जी की ओर से दायर दो याचिकाओं पर आदेश पारित किया। इन दोनों याचिकाओं में देश में चिटफंड के कारोबार पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने और आगे पैसे को एकत्र करने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पुलिस अधिकारियों में कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया ‘पक्षपातपूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण’ लगती है और इसीलिए उन्हें सारदा चिटफंड मामले की सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ रही है। उन्होंने यह भी मांग की कि देश की सबसे बड़ी अदालत केंद्र को आदेश दे कि चिटफंड के कारोबार को पूरी तरह रोक दिया जाए। (एजेंसी)

First Published: Thursday, July 18, 2013, 13:47

comments powered by Disqus