'सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत' - Zee News हिंदी

'सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत'



नई दिल्ली : टीम अन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मंगलवर को स्वागत किया जिसमें कहा गया है कि किसी लोक सेवक के अभियोजन की मंजूरी एक नियत समय के भीतर अवश्य ही देनी चाहिए।

 

केजरीवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जन लोकपाल आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक का समर्थन किया है। (यह है) भ्रष्टाचार मामलों का समयबद्ध निबटारा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने टूजी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के आग्रह पर प्रधानमंत्री को निर्देश जारी करने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि अगर चार माह के अंदर मंजूरी नहीं दी गई तो यह समझ लिया जाएगा कि मंजूरी दे दी गई।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत कोई शिकायत दायर करना किसी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सक्षम अधिकारी को किसी लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन पर एक नियत समय के अंदर फैसला करना चाहिए।  (एजेंसी)

First Published: Tuesday, January 31, 2012, 17:02

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