Last Updated: Tuesday, January 31, 2012, 11:32
टीम अन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मंगलवर को स्वागत किया जिसमें कहा गया है कि किसी लोक सेवक के अभियोजन की मंजूरी एक नियत समय के भीतर अवश्य ही देनी चाहिए।
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