‘सुभाष चंद्रा को नोटिस से पहले 10 दिन का समय दें’

‘सुभाष चंद्रा को नोटिस से पहले 10 दिन का समय दें’

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली स्थित दिल्ली जिला न्यायालय साकेत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज रानी मित्रा ने गुरुवार को ज़ी के गैर अधिशासी चेयरमैन सुभाष चंद्रा एवं ज़ी के प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका को जमानत न देने की सरकारी अभियोजकों की दलील खारिज कर दी। सरकारी अभियोजकों ने इस मामले के संदर्भ में दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए जो दलील पेश की उसमें न्यायाधीश को कोई कारण नजर नहीं आया।

अदालत ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि भविष्य में चंद्रा एवं गोयनका से पूछताछ के लिए यदि हिरासत की जरूरत पड़ती है तो वह दोनों कॉरपोरेट दिग्गजों को पहले 10 दिन का समय देगी।

इसके पहले, दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर तीन घंटे से भी कम समय में दोनों लोगों को उपस्थित होने के लिए कहा था।

इसके अलावा न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को चंद्रा एवं गोयनका के पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया।

ज़ी न्यूज लिमिटेड का मानना है कि यह मामला एवं इस मामले में पूर्व हुई गिरफ्तारी अवांछित, अवैध और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।


First Published: Thursday, December 20, 2012, 23:22

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