Last Updated: Saturday, August 3, 2013, 14:43
भोपाल : मध्यप्रदेश में अवैध रूप से तेजाब बेचने वालों को पकड़कर अब सरकार सीखचों के पीछे भेजेगी। तेजाबी हमलों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने बिना लायसेंस तेजाब (एसिड) बेचने पर तीन माह का कारावास देने का निर्णय किया है। इसके अलावा ‘स्टाक रजिस्टर’ का संधारण नहीं करने वाले तेजाब विक्रेताओं पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाने का निर्णय लिया गया है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा एसिड अपराधों के संदर्भ में लिए गए गत 18 जुलाई के निर्णय के संदर्भ में कल राज्य मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता राज्य शासन के मुख्य सचिव आर परशुराम ने की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि एसिड की बिक्री अब बिना वैध लायसेंस के नहीं की जा सकेगी। इसका उल्लंघन करने पर तीन माह का कारावास होगा। मध्यप्रदेश में एसिड की बिक्री से संबंधित वर्तमान नियमों और निर्देशों को और सख्त बनाते हुए दोषियों के विरुद्ध और कठोर कार्रवाई का निर्णय किया गया है।
बैठक में जानकारी दी गई कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एसिड की बिक्री का निरीक्षण किया जाएगा और स्टाक रजिस्टर संधारित नहीं किए जाने पर विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उस पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। बैठक में एसिड बिक्री से संबंधित अपराध को संज्ञेय श्रेणी में लाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। ऐसे अपराधों को गैर जमानती बनाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में प्रत्येक एसिड खरीददार को भी फोटो पहचान पत्र देना होगा।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) इंद्रनील शंकर दाणी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजीव टंडन, विधि विभाग के प्रमुख सचिव के डी खान, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीर कृष्ण, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव आर के चतुर्वेदी, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आशीष उपाध्याय, गृह सचिव डी पी गुप्ता एवं अतिरिक्त गृह सचिव केदार शर्मा एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। (एजेंसी)
First Published: Saturday, August 3, 2013, 14:43