Last Updated: Saturday, August 3, 2013, 14:43
मध्यप्रदेश में अवैध रूप से तेजाब बेचने वालों को पकड़कर अब सरकार सीखचों के पीछे भेजेगी। तेजाबी हमलों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने बिना लायसेंस तेजाब (एसिड) बेचने पर तीन माह का कारावास देने का निर्णय किया है।