Last Updated: Wednesday, September 12, 2012, 23:51
लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को धीमी जांच के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए 20 दिसंबर तक जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। पिछले साल अगस्त से मामले की जांच कर रही सीबीआई द्वारा जांच पूरी न करने के लिए अदालत ने गत 29 अगस्त को पिछली सुनवाई में कड़ी फटकार लगाते हुए जांच अधिकारी एवं सीबीआई के पुलिस अधीक्षक टी.बाला. राजू को तलब किया था।
राजू ने आज न्यायामूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायामूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की संयुक्त बेंच के सामने प्रस्तुत होकर कहा कि जांच अंतिम दौर में है। उन्हें जांच समाप्त करने के लिए तीन महीने का समय और दिया जाए। बार-बार समय मांगने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए सीबीआई को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसम्बर निर्धारित करते हुए सीबीआई से इस तारीख तक जांच पूरी करने को कहा। ऐसा माना जा रहा है कि हजारों करोड़ के एनआरएचएम घोटाले के सिलसिले में ही लखनऊ के पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारियों (परिवार कल्याण) विनोद आर्या और बी पी सिंह व डिप्टी सीएमओ वाई एस सचान की मौत हुई। अब तक इस घोटाले के सिलसिले में पूर्व परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा सहित करीब बीस लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई तीनों चिकित्साधिकारियों की मौत और उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम योजना में हुई गड़बड़ियों की जांच कर रही हैं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, September 12, 2012, 23:51