अकबरूद्दीन की जमानत याचिका खारिज

अकबरूद्दीन की जमानत याचिका खारिज

हैदराबाद : आंध्रप्रदेश में आदिलाबाद जिले की एक अदालत ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन :एमआईएम: के विधायक अकबरूद्दीन के जमानत अनुरोध को खारिज कर दिया जिन पर पिछले साल यहां नफरत फैलाने वाले कथित भाषण देने को लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

आदिलाबाद की सत्र अदालत ने सह आरोपी अजीम-बिन-याह्या के जमानत अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

एमआईएम नेता के जमानत अनुरोध का विरोध करते हुए अतिरिक्त जन अभियोजक बी प्रवीण ने कहा कि जांच अब भी पूरी नहीं हुई है और आरोपी कई अन्य मामलों में संलिप्त हैं।

अकबरूद्दीन के वकील ने कहा था कि रिहाई के बाद उनके मुवक्किल की आवाजाही को लेकर यदि कोई आशंका है तो वह अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करने को तैयार हैं।

अकबरूद्दीन एवं अजीम बिन याह्या पांच फरवरी तक न्यायिक हिरासत में आदिलाबाद जिला जेल में हैं। पुलिस ने आठ जनवरी को एमआईएम नेता अकबरूद्दीन को गिरफ्तार किया था।

एक संबंधित घटनाक्रम में निजामाबाद जिला पुलिस ने अकबरूद्दीन को आदिलाबाद जेल से हिरासत में लेकर उन्हें द्वितीय अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के निवास पर पेश किया। अदालत ने घृणा फैलाने वाले भाषण के मामले में उन्हें सात फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह मामला निजामाबद द्वितीय टाउन पुलिस में दर्ज किया गया था।

उन्हें बाद में आदिलाबाद जिला जेल में वापस ले जाया गया। उनके खिलाफ आदिलाबाद एवं निजामाबद के अलावा अन्य जिलों में भी मामले हैं। (एजेंसी)

First Published: Thursday, January 24, 2013, 20:52

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