आदर्श घोटाला: चव्हाण की याचिका का विरोध

आदर्श घोटाला: चव्हाण की याचिका का विरोध

मुंबई : रक्षा मंत्रालय ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला कांड में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिये दायर याचिका का विरोध किया है। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में हस्तक्षेप के लिये आज बंबई उच्च न्यायालय में एक अर्जी दायर की है।

रक्षा मंत्रालय ने अपने आवेदन में चव्हाण की दलील को गलत बताया है कि सीबीआई को इस मामले की जांच का अधिकार नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय या फिर महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई से जांच के बारे में कोई आदेश नहीं दिया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सीबीआई के पास इस घोटाले की जांच करने का अधिकार है क्योंकि मंत्रालय ने ही जांच एजेंसी को एक शिकायत भेजी थी जिसके बाद प्रारंभिक जांच पंजीकृत की गई।

इस प्रकरण की सीबीआई जांच की उच्च न्यायालय से निगरानी के लिये जनहित याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह ने आज एक आवेदन दायर करके चव्हाण की याचिका का विरोध किया। सिंह ने यह भी दावा किया कि सीबीआई के पास जांच का अधिकार है। (एजेंसी)

First Published: Friday, April 12, 2013, 21:07

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