आसाराम बापू पर मुकदमा, जांच शुरू

आसाराम बापू पर मुकदमा, जांच शुरू

जयपुर : राजस्थान के पाली जिले के सोजत सिटी थाना पुलिस ने स्थानीय अदालत (सोजत) के आदेश पर आध्यात्मिक प्रवचन देने वाले आसाराम के खिलाफ एक युवक की आंख को गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की है।

सोजत सिटी थानाधिकारी वीरेन्द्र सिंह के अनुसार अदालत ने 25 वर्षीय हरिराम की ओर से बापू आसाराम के खिलाफ दायर इस्तगासे पर सुनवाई कर पुलिस को जांच करने के आदेश दिए थे।

अदालत के आदेश पर गत गुरूवार को बापू आसाराम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 287 और 338 (लापरवाही और गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

सिंह ने इस्तगासे के हवाले से बताया कि हरिराम गत 21 नवम्बर को बापू आसाराम के प्रवचन सुनने गया था। प्रवचन के बाद आसाराम भक्तों को प्रसाद के रूप में टॉफिया बांट रहे थे। भक्तों तक टॉफिया पहुंचाने के लिए बिजली की मशीन का सहारा लिया गया था। इसी क्रम में एक टॉफी उछलकर वीरेन्द्र सिंह की आंख में जा लगी, जिससे उसे गंभीर चोट पहुंची। हरिराम ने सीआरपीसी की धारा 156 के तहत अदालत में यह इस्तगासा पेश किया था (एजेंसी)

First Published: Saturday, December 8, 2012, 14:55

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