इशरत जहां मामला: पुलिस अधिकारी की अर्जी खारिज

इशरत जहां मामला: पुलिस अधिकारी की अर्जी खारिज

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी.पी. पांडे की वह याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि किसी दंडाधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय गए बगैर याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता।

गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग के अलावा पांडे ने दूसरी प्राथमिकी रद्द करने की भी मांग की थी, जिसे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश पर दर्ज किया गया था।

अहमदाबाद के एक दंडाधिकारी ने पांडे के खिलाफ दो मई को गैर जमानती वारंट जारी किया था।

उल्लेखनीय है कि गुजरात पुलिस ने मुम्बई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां, प्रनेश गोपीनाथ पिल्लई, अमजद अली और जीशान जौहर को 15 जून, 2004 को एक फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, June 11, 2013, 21:20

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