इशरत मामला: HC ने खारिज की पीपी पांडेय की अर्जी

इशरत मामला: HC ने खारिज की पीपी पांडेय की अर्जी

इशरत मामला: HC ने खारिज की पीपी पांडेय की अर्जीअहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) पीपी पांडेय की वह अर्जी बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें विशेष सीबीआई अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा पांडेय की गिरफ्तारी से संरक्षण देने से भी इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एजे देसाई की एकल पीठ ने विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली पांडेय की अर्जी खारिज की। विशेष सीबीआई अदालत ने कल इस आधार पर पांडेय की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी कि इस मामले की जांच लंबित है और अहम चरण में है।

न्यायमूर्ति देसाई ने पांडेय को गिरफ्तारी से किसी भी तरह का संरक्षण प्रदान करने से भी इंकार कर दिया। इस बीच, अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने पांडेय के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एस खुटवाड़ ने अदालत में पेश होने से छूट मांगने वाली पांडेय की अर्जी खारिज कर दी। पांडेय खुद आज अदालत में पेश नहीं हुए जिसकी वजह से गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, August 7, 2013, 23:33

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