Last Updated: Sunday, December 23, 2012, 00:31

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी आमोद कंठ की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वर्ष 1997 की उपहार सिनेमाघर त्रासदी के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया रद्द करने का आग्रह किया गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि आरोप तय करने के वक्त अभियुक्त के कहने पर न्यायिक कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता।
इस मामले में आमोद कंठ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए (लापरवाही से हुई मौत), 337, 338 और सिनमैटोग्राफ कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अदालत ने आरोप तय करने पर सुनवाई के लिए अगली तारीख दो फरवरी 2013 मुकर्रर की।
गौरतलब है कि 13 जून 1997 को उपहार सिनेमाघर में ‘बॉर्डर’ फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लगने के बाद मची भगदड़ में 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई और 100 अन्य घायल हो गए। (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 22, 2012, 20:49