Last Updated: Sunday, December 23, 2012, 00:31
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी आमोद कंठ की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वर्ष 1997 की उपहार सिनेमाघर त्रासदी के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया रद्द करने का आग्रह किया गया।