ओडिशा के पूर्व विधायक को सश्रम कारावास

ओडिशा के पूर्व विधायक को सश्रम कारावास

भुवनेश्वर: ओडिशा की एक अदालत ने राज्य के एक पूर्व विधायक को दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील कृष्णचंद्र दास ने बुधवार को बताया कि विधायक को आठ साल पहले के एक वित्तीय घपले के लिए यह सजा सुनाई गई है। यहां से 270 किलोमीटर दूर बारिपदा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 74 वर्षीय बिमल लोचन दास पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा है कि यदि वह जुर्माना जमा नहीं करेंगे तो उन्हें और छह साल की जेल हो सकती है।

कृष्णचंद्र दास ने बताया कि दास ने 2003-2004 में बारिपदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अलग-अलग लोगों को सात करोड़ रुपये तक का ऋण जारी किया था।

वर्ष 2005 में एक लेखा टीम की दास के खिलाफ जांच में पाई गई अनियमितताओं के बाद पुलिस ने एक आपराधिक मामला दर्ज कर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

लेखा टीम ने पाया कि दास ने बैंक के व्यवसायिक नियमों व भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऋण जारी किया था।

न्यायाधीश नीलकांत त्रिपाठी ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। दास 2004-2009 के दौरान बारिपदा से झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक थे। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, October 17, 2012, 10:49

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