ओडिशा ने कुछ खदानों के लीज रद्द किए गए

ओडिशा ने कुछ खदानों के लीज रद्द किए गए

भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने अवैध खनन रोकने के उद्देश्य से उन कुछ खदानों के पट्टे रद्द करने का निर्णय किया है जिनका नवीकरण फरवरी 1987 से सितम्बर 1994 तक उत्खनन रियायत नियामवली 1960 के कुछ प्रावधानों में परिवर्तन के साथ लंबित था। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि राज्य सरकार ने 20 दिसम्बर 1999 से पहले पट्टे के नवीकरण के लिए केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी मांगी थी। इसलिए इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए इस तिथि से पहले किया गया नवीकरण अवैध है।

इस्पात एवं खदान विभाग के प्रधान सचिव ने खदान निदेशक ऐसे पट्टे की पहचान करने को कहा है। इस्पात एवं खदान विभाग के प्रधान सचिव को लिखे पत्र में कहा, इसलिए इनमें से कोई खदान यदि चालू है तो आपसे उनका काम रोकने को कहा जाता है। निदेशक से 15 दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट देने को कहा गया है जिसमें उन मामलों की जानकारी हो जिसमें खदान के पट्टा का नवीकरण 10 फरवरी 1987 से 25 सितम्बर 1994 के बीच करने से इनकार कर दिया गया था। (एजेंसी)

First Published: Monday, October 8, 2012, 00:30

comments powered by Disqus