Last Updated: Thursday, January 10, 2013, 11:42
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य पुलिस से महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और यौन हिंसा के मामलों में 120 के बजाय 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने को कहा है। यह जानकारी एक अधिकारी ने गुरुवार को दी। गृह विभाग के अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि महिलाओं के खिलाफ हुए मामलों का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्द किया जाएगा।
यह फैसला मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाले एक बैठक में राज्य सचिवालय में बुधवार को लिया गया।
ओडिशा सरकार ने दिल्ली में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के मद्देनजर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की है।
दुष्कर्म पीड़ित कोई भी महिला तत्काल किसी भी थाने में रपट दर्ज करा सकेगी जिस शिकायत को सम्बंधित थाने में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
अपराध प्रक्रिया संहिता के मुताबिक किसी आपराधिक मामले में पुलिस 120 दिन के अंदर आरोप पत्र पेश करती है लेकिन ओडिशा सरकार ने दुष्कर्म, छेड़छाड़ जैसे अन्य मामले में यह अवधि घटाकर 60 दिन कर दी है।
अधिकारी के मुताबिक प्रत्येक थाने में एक महिला उप-निरीक्षक तैनात रहेगी जबकि इससे सम्बंधित मुकदमे के निपटारे के लिए अलग सरकारी वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 10, 2013, 11:42