ओडिशा स्पीकर के खिलाफ अवमानना याचिका

ओडिशा स्पीकर के खिलाफ अवमानना याचिका

भुवनेश्वर : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने ओडिशा के विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष पर बीते वर्ष दल बदलकर राज्य में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) में शामिल होने वाले चार विधायकों के सम्बंध में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।

राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष उत्कल पारिदा ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के कारण बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप अमत के खिलाफ याचिका दायर की है। पारिदा ने बताया, `विधानसभा अध्यक्ष ने जानबूझकर इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया। वह बीजद के हित की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं।`

उनके अनुसार प्रदेश विधानसभा में राकांपा के सभी चार सदस्य बीते वर्ष पांच जून को बीजद में शामिल हो गए थे। ज्ञात हो कि पारिदा ने चारों सदस्यों के इस कदम को गैरकानूनी, अलोकतांत्रिक और अवैध बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष से इन सभी दलबदलु विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।

पारिदा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 27 सितम्बर 2012 को अपने आदेश में कहा था कि कोई भी व्यक्ति दलबदल विरोधी कानून का हवाला देकर दलबदल करने वाले किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित करने की मांग उठा सकता है। न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष को इस याचिका पर फैसला लेने का निर्देश भी दिया था। (एजेंसी)

First Published: Thursday, January 31, 2013, 14:11

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