Last Updated: Friday, March 22, 2013, 19:45
नई दिल्ली : तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी विकास और विशाल यादव को उनके गृह राज्य में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जे.आर. मिढा की खंडपीड ने तिहाड़ जेल की ओर से उपस्थित वकील दयन कृष्णन द्वारा दी गई सूचना के बाद स्थानांतरण संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। कृष्णन ने कहा कि उन्हें तिहाड़ जेल के विधि अधिकारी सुनील गुप्ता से टेलीफोन पर निर्देश मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक इस मामले में न्यायालय अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक विशाल और विकास यादव को तिहाड़ जेल से स्थानांतरित किए जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
नीतीश की मां ने अपने बेटे की हत्या के मामले में सजायाफ्ता दोषियों को तिहाड़ जेल से स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ अदालत का सहारा लिया था। दिल्ली सरकार ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सिफारिश पर जेल में `भीड़` कम करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गृह सचिवों को कैदियों को अपने राज्य में स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध किया था। इसमें तिहाड़ जेल में ताउम्र कैद की सजा काट रहे विशाल और विकास यादव को स्थानांतरित करने की भी बात थी।
नीतीश की मां ने कहा कि दोनों दोषियों ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई ताउम्र कैद की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इसके अलावा सजा में वृद्धि करने की पुलिस की अपील पर भी न्यायालय सुनवाई कर रहा है। विकास और विशाल ने 17 फरवरी 2002 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शादी पार्टी से कटारा के अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 22, 2013, 19:45