Last Updated: Friday, September 27, 2013, 14:51

चंडीगढ : हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में राबर्ट बाड्रा और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए भूमि के दाखिल-खारिज को रद्द करने में प्रशासनिक अनियमितता बरतने के संबंध में आईएसएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सचिव पी के चौधरी ने प्रशासनिक शाखा की टिप्पणियों को संकलित करके उन्हें मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को भेजा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट बाड्रा के संबंध में निर्णय पर खेमका के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी है।
1991 बैच के आईएएस अधिकारी के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों के नियम आठ के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। खेमका ने कहा कि उन्हें अभी आरोप पत्र नहीं मिला है और इसलिए वह इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। (एजेंसी)
First Published: Friday, September 27, 2013, 14:51