Last Updated: Thursday, December 6, 2012, 16:46
केरल हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ माकपा नेता वीएस अच्युतानदंन के खिलाफ एक भूमि आवंटन मामले में दायर प्राथमिकी को गुरुवार को खारिज कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ ‘झूठे एवं मनगढ़ंत’ आरोपों में मामला दायर करना हर तरह से अनुचित है।