Last Updated: Monday, September 2, 2013, 19:28

नई दिल्ली : एयर होस्टेस आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की सहयोगी अरुणा चड्ढा को दिल्ली की एक अदालत ने 15 नवंबर तक के लिये अंतरिम जमानत सोमवार को दे दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम सी गुप्ता ने चड्ढा की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। उन्होंने इस आधार पर राहत की मांग की थी कि उनकी एक नाबालिग बेटी है जिसकी देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है। गुप्ता महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के मामलों की सुनवाई कर रही विशेष त्वरित अदालत के पीठासीन अधिकारी हैं।
चड्ढा ने इस आधार पर भी अंतरिम जमानत की मांग की थी कि उनकी नियमित जमानत याचिका लंबे समय से अदालत में लंबित है।
चड्ढा और कांडा को पिछले साल क्रमश: आठ और 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मुकदमा 27 मई को शुरू हुआ जब अदालत ने आठ गवाहों का बयान दर्ज किया। इसमें पुलिकसर्मी और चिकित्सक भी शामिल हैं जिन्होंने पीड़िता का पोस्टमार्टम किया था।
चड्ढा और कांडा 23 वर्षीय एयर होस्टेस को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी हैं। वह कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस में पहले काम करती थी। दोनों आरोपियों पर धोखाधड़ी के लिए जालसाजी और पीड़िता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है।
यह एयर होस्टेस पांच अगस्त 2012 को पश्चिमोत्तर दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने आवास में मृत पाई गई थी। अपने सुसाइड नोट में उसने कहा था कि कांडा और चड्ढा द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण यह आत्महत्या कर रही है।
पुलिस ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि कांडा पीड़िता को लेकर आसक्त था और वह उसपर अपनी कंपनी में वापस लौटने के लिए दबाव डाल रहा था। (एजेंसी)
First Published: Monday, September 2, 2013, 19:28