Last Updated: Tuesday, April 2, 2013, 15:17

गांधीनगर : नरेन्द्र मोदी सरकार ने मंगलवार को गुजरात विधानसभा में नया लोकायुक्त विधेयक पेश किया जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के ‘वर्चस्व’ को सीमित कर दिया गया है।
लोकायुक्त आयोग विधेयक 2013 में लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में सभी शक्तियां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति को दिए जाने का प्रस्ताव है । इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य के राज्यपाल को इस समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होगी।
इस विधेयक से पूर्व प्रदेश सरकार इस मसले पर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई हार गयी थी। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने राज्य सरकार की अनदेखी करते हुए न्यायाधीश आर ए मेहता को प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया था। इस वर्ष जनवरी में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने भी इस नियुक्ति को सही ठहराया था।
उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि लोकायुक्त अधिनियम में उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की सलाह की श्रेष्ठता अंतिम है ।
गुजरात सरकार ने एक ओर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ उपचारात्मक याचिका दाखिल की थी तो वहीं दूसरी ओर वह आज विधानसभा में यह नया विधेयक लेकर आ गयी है ।
विधेयक के प्रस्तावित तीसरे संभाग में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जांच संचालित करने के मकसद से चयन समिति की सिफारिशों पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी तथा उप लोकायुक्तों के रूप में जाने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या चार से अधिक नहीं होगी।
मौजूदा गुजरात लोकायुक्त अधिनियम 1986 में नए लोकायुक्त के चयन और नियुक्ति का अधिकार उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश और राज्यपाल के पास है । 1986 के अधिनियम का संभाग (3- एक) कहता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच संचालित करने के मकसद से राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है । इसमें आगे कहा गया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशविरे के बाद की जाएगी। नया विधेयक एक विशेष प्रावधान का प्रस्ताव करता है जो प्रदेश सरकार को इस मामले में निर्णायक अधिकार प्रदान करता है।
इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण उल्लेख यह किया गया है कि जो कोई भी संबंधित सूचना प्रेस या अन्य किसी रूप में संबंधित प्रावधान का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक करता है , उसे दो साल की सजा और दो लाख रूपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 2, 2013, 14:57