गैंगरेप एवं हत्या मामले में दो लोगों को फांसी

गैंगरेप एवं हत्या मामले में दो लोगों को फांसी

छतरपुर (मप्र) : सामूहिक बलात्कार के बाद महिला की हत्या के मामले में छतरपुर जिले के तहसील मुख्यालय बिजावर के अपर सत्र न्यायाधीश ने दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार बक्सवाह निवासी गणेश लोधी (24) और अनगौर निवासी रामजी लोधी (24) ने 27 नवंबर 2010 को बक्सवाह निवासी एक विधवा महिला के साथ उसके घर में घुसकर सामूहिक बलात्कार किया था और फिर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

मृतका का पिता 28 नवंबर को जब बक्सवाह पहुंचा तो घर में उसे अपनी विधवा पुत्री की रक्त रंजित लाश मिली। महिला के दो नाबालिग बच्चों ने अपने दादा को बताया कि गणेश और रामजी ने उनकी मां को मारा है। बक्सवाह पुलिस ने इस मामले में दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

बिजावर के अपर सत्र न्यायाधीश जे.पी. सिंह ने कल सुनाये अपने फैसले में दोनांे आरोपियों को सामूहिक बलात्कार और हत्या का दोषी करार देते हुए भादंवि की धारा 376(2) (जी) में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के जुर्माने तथा धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। (एजेंसी)

First Published: Saturday, August 24, 2013, 14:03

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