Last Updated: Tuesday, December 11, 2012, 14:21
पणजी : गोवा में खनन उद्योग को ताजा झटका देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी 107 खनन पट्टों को वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत संचालन की मंजूरी देने से इंकार कर दिया।
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कल अपने आदेश में कहा कि चूंकि इन खनन पट्टों के खिलाफ मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, रजामंदी के लिए उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उच्चतम न्यायालय राज्य में अवैध खनन क्रियाकलापों के खिलाफ एनजीओ गोवा फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है और सभी खदानों में संचालन मामले का निबटारा होने तक रोकने के लिए कहा गया है। खनन कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष जोस मैनुअल नोरोन्हा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने खनन संचालन रोक दिया है और बोर्ड वायु एवं जल प्रदूषण अधिनियम के तहत इन खनन पट्टों को रजामंदी की समीक्षा नहीं कर सकती। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 11, 2012, 14:21