ताज कॉरिडोर मामले में फैसला सुरक्षित

ताज कॉरिडोर मामले में फैसला सुरक्षित

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए के ताज कारिडोर कथित घोटाला मामले में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती तथा उनके मंत्रिमण्डलीय सहयोगी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ भी मुकदमे की कार्यवाही जारी रखने के आग्रह सम्बन्धी मामले में बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ के समक्ष इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता सीबी पाण्डेय ने बहस की। वहीं, मायावती तथा अन्य पक्षकारों की तरफ से वरिष्ठ वकील सतीश चन्द्र मिश्र अधिवक्ताओं की टीम के साथ पेश हुए।

विदित हो कि इस मामले में सीबीआई की स्थानीय विशेष अदालत ने मायावती तथा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ तत्कालीन राज्यपाल द्वारा मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण अभियोजन की कार्यवाही समाप्त कर दी थी। उसके बाद वर्ष 2009 में तीन जनहित याचिकाएं दायर कर विशेष सीबीआई न्यायाधीश लखनउ के इस आदेश को चुनौती दी गयी है। बाद में इसी मामले में तीन अन्य जनहित याचिकाएं भी दायर की गयीं। इन सभी छह याचिकाओं पर अंतिम दौर की सुनवाई कल शुरू हुई थी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, September 12, 2012, 13:35

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