तीसरा बच्चा होने पर जेल ! - Zee News हिंदी

तीसरा बच्चा होने पर जेल !

तिरुवअनंतपुरम: देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां तीसरा बच्चा होने पर जेल की सैर करनी पड़ सकती है. केरल सरकार बढ़ती आबादी के लिए सख्त होती नजर आ रही है. राज्य में तीसरा बच्चा पैदा होने पर पति को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इसके अलावा उसे कानूनी तौर पर अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है.

सूत्रों के मुताबिक जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर द्वारा केरल वीमन्स कोड बिल 2011 के तहत मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है.

अगस्त, 2010 में गठित किए गए कमीनशन के बिल के मुताबिक परिवार द्वारा निर्घारित मानक पूरे नहीं किए जाने पर अभिभावकों को कानूनी रूप से अयोग्य माना जाएगा. इसके अलावा उन्हें किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा. हालांकि बच्चे को उसके सारे अधिकार दिए जाएंगे. वहीं 19 साल की उम्र के शादी और 20 के बाद बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को 5 हजार रूपए दिए जाने का प्रस्ताव है.

वहीं कमिशन ऑन राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ विमन एंड चिल्ड्रन के मुताबिक तीसरे बच्चा होने पर पिता को 10 हजार रूपए का जुर्माना या कम से कम तीन महीने की सजा मिलनी चाहिए.

First Published: Sunday, September 25, 2011, 12:36

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