नाबालिग से रेप और हत्या में मौत की सजा

नाबालिग से रेप और हत्या में मौत की सजा

दरभंगा : बिहार के दरभंगा जिले में त्वरित न्यायालय ने एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आज सजा-ए-मौत सुनाई। जिले के त्वरित न्यायालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (चतुर्थ) सुनील कुमार सिंह ने अभियुक्त इंदल कुमार शर्मा उर्फ इन्द्र ठाकुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुये फांसी की सजा सुनाई।

ठाकुर ने तीन वर्ष पहले छह वर्ष की एक बालिका से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी। न्यायाधीश ने आरोपी को अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुये धारा 376 के तहत आजीवन कारावास, धारा 366 (ए) के तहत दस वर्ष और धारा 201 के तहत सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक रतन कुमार झा ने बताया कि न्यायाधीश ने अपनी सजा सुनाते हुये कहा कि नाबालिग के साथ बलात्कार करना और उसकी हत्या करना अपराध के दुर्लभ में भी दुर्लभतम श्रेणी में आता है। इसलिए मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई जाती है।

लोक अभियोजक झा ने बताया कि वर्ष 2010 के पांच जनवरी को मनीगाछी थाने के तहत राघोपुर गांव में छह वर्षीय मासूम के साथ मुजरिम ने बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि करीब 30 वर्षीय ठाकुर ने बालिका को उसके घर से किसी प्रकार से बहला फुसला कर अपने घर ले आया। घर पर लाने के बाद उसने बालिका के दुष्कर्म किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

झा ने बताया कि ठाकुर ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से बालिका के शव को अपने ही घर में दफना दिया ताकि लोगों को कुछ पता नहीं चले। बालिका के नाना ने बाद में ठाकुर के खिलाफ बलात्कार और हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना के दो दिन बाद 7 जनवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ 10 दिसम्बर 2010 को न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों को पेश किया गया था। आरोपी ने बाद में न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया था। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, January 23, 2013, 19:38

comments powered by Disqus