निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार को आदेश - Zee News हिंदी

निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार को आदेश



इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने और इस चुनाव के लिए 31 अक्‍टूबर तक अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति अमिताभ लाला और न्यायमूर्ति वीके माथुर की सदस्यता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मतदाता सूची 2011 की जनगणना के आधार पर ही तैयार की जाए, न कि 2001 की जनगणनना के आधार पर।

कोर्ट ने जनगणना विभाग को सभी आवश्यक आंकड़े मुहैया करने का निर्देश देते हुए कहा कि एक बार जब आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे, तब राज्य सरकार को वार्ड आधार पर मतदाता सूची युद्ध स्तर पर तैयार करनी होगी। इसके बाद 31 अक्‍टूबर तक अधिसूचना जारी की जाए। यह आदेश अजीत जसवाल और अन्य लोगों की ओर से दायर की गई एक रिट याचिका पर जारी किया गया। इन लोगों ने इस दलील के साथ अदालत का रुख किया था कि नगरीय निकायों का मौजूदा कार्यकाल 15 नवंबर को समाप्त हो जाएगा और समय से चुनाव सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।
स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां प्रदेश की मायावती सरकार को आड़े हाथ लेती रही है।

विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि बसपा सरकार जानबूझ कर चुनाव में देर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी को इसमें खराब प्रदर्शन करने का डर सता रहा है, जिसका असर अगले साल के शुरुआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है।

(एजेंसी)

First Published: Wednesday, October 19, 2011, 15:28

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