Last Updated: Thursday, February 28, 2013, 21:38
बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वयंभू बाबा नित्यानंद की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने एक क्षेत्रीय खबरिया चैलन के संवाददाता द्वारा दर्ज प्राथमिकी खारिज करने की मांग की है। न्यायमूर्ति के एन केशवरनारायण ने संबंधित पक्षों की दलीलें पूरी हो जाने के बाद इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
नित्यानंद ने कन्नड़ चैनल के संवाददाता अजीत हनुमक्कनावर की शिकायत पर बिदादी पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। अजीत ने आरोप लगाया है कि पिछले साल नित्यानंद के आश्रम में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आश्रमवासियों ने उन्हें धमकाया और उन पर हमला किया।
नित्यानंद बलात्कार और डराने धमकाने के आरोपों में सीआईडी जांच से घिरा है। कुछ टीवी चैनलों ने इस स्वयंभू बाबा को एक अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक दशा में होने संबंधी फुटेज प्रसारित किया था जिसके बाद उसके खिलाफ वर्ष 2010 में बलात्कार एवं डराने धमकाने का आरोप लगाया गया था।
वह पहले से ही कई आपराधिक मामलों में फंसा है जिसमें बलात्कार और शारीरिक हिंसा शामिल है। अमेरिका की एक महिला ने आरोप लगाया था कि पांच साल तक उसने उसका यौन शोषण किया और उसकी पृष्ठभूमि में पुलिस ने पिछले साल जून में आश्रम पर छापा मारा। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 28, 2013, 21:38