Last Updated: Thursday, February 28, 2013, 21:38
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वयंभू बाबा नित्यानंद की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने एक क्षेत्रीय खबरिया चैलन के संवाददाता द्वारा दर्ज प्राथमिकी खारिज करने की मांग की है।
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